नई दिल्ली। Delhi Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करना चाहती है। इस मामले को लेकर ईडी ने अदालत का रुख किया है और आप विधायक के खिलाफ कोर्ट से गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की मांग की है।
कोर्ट ने इस मामले को 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है क्योंकि ईडी ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने के लिए थोड़ा समय मांगा है। एक मीडिया रिपोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जस्टिस राकेश सयाल के हवाले से कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओपन-एंडेड तथा गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए मिला है। एसपीपी नियम के अनुसार ईडी के लिए जांचा और पंजीकृत किया जा रहा है क्योंकि आवेदन के समर्थन में कुछ डाक्यूमेंट दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा गया है। ईडी ने अनुरोध किया है कि 18 अप्रैल 2024 को मामला विचार के लिए रखें।
ईडी ने इस मामले में ओखला विधायक के तीन कथित सहयोगियों समेत चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं, दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार (09 अप्रैल) को ईडी की तरफ से दायर एक आवेदन पर अमानतुल्ला खान को 20 अप्रैल को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि एजेंसी ने आवेदन में दावा किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के ‘‘अवैध भर्ती’’ से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में आप विधायक कथित रूप से एजेंसी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं।
इससे पहले, ईडी ने इस केस में पांच संस्थाओं के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी, जिसमें खान के तीन कथित सहयोगियों का भी नाम शामिल था, जिन्हें एजेंसी ने नवंबर 2023 में अरेस्ट किया था। बता दें कि आरोपपत्र में खान को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था लेकिन आरोप है कि उनके ही इशारे पर संपत्ति खरीदी गई है।
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