ED Summon to DK Shivakumar: ईडी के नोटिस पर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि ये केवल आयकर से जुड़ा है मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है. समन जारी किया गया था जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ईडी के पिछले सम्मन को रोकने के लिए मना कर दिया था. ये दिसंबर 2018 में कथित धन शोधन मामले में दिया गया था. इस पर शिवकुमार ने कहा है कि मैंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि यह एक साधारण आयकर मामला है. मैंने पहले ही आईटीआर दायर कर दिया है.
नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को नए समन जारी किए और शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे पेश होने को कहा. समन जारी किया गया था जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ईडी के पिछले सम्मन को रोकने के लिए मना कर दिया था जो दिसंबर 2018 में कथित धन शोधन मामले में दिया गया था. जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए शिवकुमार के नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने सम्मन को रद्द करने के लिए शिवकुमार और चार अन्य की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था. ईडी के एक अधिकारी ने कहा, एचडी न्यायाधीश ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के उल्लंघन में कथित हवाला लेनदेन पर जांच का सामना करने का निर्देश दिया. अन्य चार याचिकाकर्ता सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, अंजनि हनुमंतैया और राजेंद्र थे, जो कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र से हाई-प्रोफाइल विधायक और कांग्रेस के संकटमोचक हैं.
2 अगस्त, 2017 को बेंगलुरु, कनकपुरा और नई दिल्ली में शिवकुमार के ठिकानों पर छापे के बाद कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया, जिसके चलते 8.5 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई और इसके स्रोत पर कोई सबूत नहीं मिला. सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 और 278 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी), 193 और 199 के तहत मामले दर्ज किए गए थे. अधिकारी ने कहा, न्यायाधीश ने यह भी देखा कि यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे कि ईडी और आई-टी विभाग के लिए था, यदि यह पता लगाया जाए कि क्या अपराध पीएमएलए और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है.
इन आरोपों और ईडी के सम्मन पर डीके शिवकुमार ने कहा कि, मैंने अदालत से अनुरोध किया है कि यह एक साधारण आयकर मामला है. मैंने पहले ही आईटीआर दायर कर दिया है. मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) अधिनियम की कोई रोकथाम नहीं है. कल रात, उन्होंने मुझे दोपहर 1 बजे तक दिल्ली आने के लिए बुलाया. मैं कानून का सम्मान करूंगा. उन्होंने कहा, पिछले दो वर्षों से, मेरी 84 वर्षीय मां की पूरी संपत्ति को विभिन्न जांच अधिकारियों द्वारा बेनामी संपत्ति के रूप में संलग्न किया गया है और मैं वहां बेनामी हूं. हमारा पूरा खून पहले ही चूसा जा चुका है. मेरे द्वारा कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किए गए हैं. भाजपा नेताओं ने इसे रिकॉर्ड पर कहा है, वे मुझे परेशान करने जा रहे हैं. उन्हें मुझे तकलीफ देने का आनंद लेना है. लेकिन मैं भाग लूंगा और सहयोग करूंगा. मैं आज दोपहर तक व्यस्त हूं, फिर दिल्ली जाऊंगा.
DK Shivakumar, Congress on being summoned by ED: There’s no illegal activities that I've done. BJP leaders have said it on record, they're going to harass me. Let them enjoy giving me trouble. But I'll participate&cooperate. I am busy till this afternoon, then I will go to Delhi. https://t.co/4Ad4atOpzA pic.twitter.com/mi8h2pJTHc
— ANI (@ANI) August 30, 2019