केजरीवाल को ED ने भेजा तीसरी बार समन, इस बार पेश न हुए CM तो क्या होगा?

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया नोटिस भेजा है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्‍ड्र‍िंग केस की जांच के सिलसिले में दिल्‍ली के मुख्यमंत्री को तीन जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक को भेजा गया ये तीसरा समन है। उनको पहले दो नवंबर और उसके बाद 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया था। लेकिन, सीएम केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल फिलहाल विपश्यना के लिए गए हुए हैं।

AAP की प्रतिक्रिया

AAP के नेता सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया नया समन कानूनी प्रक्रिया से अधिक केंद्र का राजनीतिक दिखावा प्रतीत होता है। सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में भारद्वाज ने कहा कि ‘हर कोई जानता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल विपश्यना में हैं। ईडी को भी अच्छी तरह मालूम है कि उनको समन नहीं दिया जा सकता क्योंकि जब वह 10 दिनों के लिए विपश्यना में हैं और इस दौरान उनके पास संचार का कोई भी माध्यम नहीं है।

पेश नहीं हुए तो आगे क्‍या होगा?

सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया से इस बात का मजबूत संकेत मिलता है कि कि केजरीवाल इस बार भी शायद ईडी के सामने पेश नहीं हों। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्‍ट (PMLA) के तहत बुलाया गया कोई व्यक्ति तीन बार पेशी से बच सकता है। बता दें कि इसके बाद एजेंसी उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) की मांग करते हुए अदालत का रुख कर सकती है। बता दें कि पीएमएलए के तहत ही केजरीवाल का भी मामला आता है। गैर-जमानती वारंट अदालती आदेश है। इसमें व्यक्ति को एक तय तारीख और समय पर एजेंसी के सामने पेश होना होता है। अदालत के इस आदेश की अवहेलना पर सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है।

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