ED On Robert Vadra Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की है. ईडी ने अदालत में कहा कि वो रॉबर्ट वाड्रा को कस्टडी में ले कर पूछताछ करना चाहते हैं.
नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की है. ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वो रॉबर्ट वाड्रा को कस्टडी में ले कर पूछताछ करना चाहते हैं. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि निचली अदालत ने जमानत देते वक्त इस बात को पूरी तरह से नजर अंदाडज कर दिया कि पैसे का जो लेनदेन हुआ, उसमें रोबर्ट वाड्रा का सीधा दखल था. दूसरी ओर वाड्रा के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा है. अदालत में ममाले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी.
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उन्हें रॉबर्ट वाड्रा को हिसारत में लेने की सख्त जरूरत है क्योंकि वे (रॉबर्ट वाड्रा) जांच में जरा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं. ईडी ने कोर्ट में आगे कहा कि इस मामले में निचली अदालत ने अपने आदेश में अपराध की गंभीरता को लेकर चर्चा नहीं की.
Delhi HC to hear detailed arguments in Enforcement Directorate's plea challenging Robert Vadra's bail, on 5 Nov. The court is hearing plea of ED challenging trial court order which granted anticipatory bail to Vadra&his close aide Manoj Arora in a money laundering case.(file pic) pic.twitter.com/nthUhRfGL6
— ANI (@ANI) September 26, 2019
बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी. निचली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी को जमानत देते हुए निर्देश दिए थे कि वे बिना इजाजत के देश के बाहर नहीं जाएंगे और जब भी जांच अधिकारी उन्हें बुलाएंगे, उन्हें जांच में शामिल होना होगा. हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा ने हाईकोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी. अदालत ने उनकी मांग को मंजूर करते हुए कुछ निर्देशों के साथ उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी.