ईडी डायरेक्टर एस के मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को दी मंजूरी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है. कार्यकाल बढ़ने के बाद संजय मिश्रा अब ईडी डायरेक्टर के पद पर 15 सितंबर तक रह सकेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए […]

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ईडी डायरेक्टर एस के मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को दी मंजूरी

Vaibhav Mishra

  • July 27, 2023 5:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है. कार्यकाल बढ़ने के बाद संजय मिश्रा अब ईडी डायरेक्टर के पद पर 15 सितंबर तक रह सकेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह फैसला राष्ट्र के हित में लिया जा रहा है.

केंद्न ने मांगा था एक्सटेंशन

केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन उस वक्त न्यायालय इसके लिए राजी नहीं हुआ था. 11 जुलाई को दिए अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने एस के मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत बताया था. कोर्ट ने अपने फैसले में संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक ही ईडी डायरेक्टर के पद पर रहने की अनुमति दी थी. वहीं केंद्र उन्हें 18 नवंबर तक ईडी निदेशक के पद पर रखना चाहती थी.

सरकार ने दी थी ये दलील

बता दें कि संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की थी. इस याचिका में एस के मिश्रा के सेवा विस्तार के पीछे FATF रिव्यू को लेकर दलील दी गई थी. केंद्र की .याचिका में कहा गया था कि संजय मिश्रा के ईडी डायरेक्टर के पद पर न रहने से राष्ट्र हित को नुकसान होगा. देश को मिलने वाली क्रेडिट रेटिंग पर इसके रिव्यू का सीधा असर पड़ेगा.

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