नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया है. ईडी के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है. गोखले को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया. जहां अदालत ने उन्हें 31 जनवरी तक ED हिरासत में भेजा है. इस दौरान […]
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया है. ईडी के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है. गोखले को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया. जहां अदालत ने उन्हें 31 जनवरी तक ED हिरासत में भेजा है. इस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी.
30 दिसंबर, 2022 को क्राइम ब्रांच ने उन्हें एक मामले में गिरफ्तार किया था. ये मामला चंदा के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा था. उस समय अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने गोखले को गिरफ्तार कर धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए थे.
इससे पहले भी गोखले को कथित रूप से फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 6 दिसंबर को साइबर अपराध शाखा ने गोखले पर आरोप लगाया था कि टीएमसी नेता ने एक पुल टूटने की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा पर हुए खर्च के बारे में फर्जी खबर फैलाई थी. इस मामले में जमानत मिलने के बाद ही उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं.
चंदा के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में 23 जनवरी को गुजरात हाई कोर्ट ने गोखले को नियमित जमानत देने से इनकार किया था. हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने गोखले को आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अदालत का रुख करने को कहा था. जस्टिस दवे ने कहा था कि, ‘‘हम आरोपपत्र दाखिल होने के बाद ही याचिका पर विचार करेंगे.’’ गोखले की गिरफ्तारी और हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद गोखले ने उच्च न्यायालय का रुख किया था. फिलहाल वह पांच जनवरी से न्यायिक हिरासत में हैं और अहमदाबाद की एक जेल में बंद हैं.
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