नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को नए दौर की पूछताछ के लिए तलब किया है। खबरों के मुताबिक, तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की 45 वर्षीय बेटी कविता को मंगलवार को दिल्ली […]
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को नए दौर की पूछताछ के लिए तलब किया है। खबरों के मुताबिक, तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की 45 वर्षीय बेटी कविता को मंगलवार को दिल्ली में जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया है। हालांकि, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगी।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता के वकील नितेश राणा ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि ईडी इस मामले में के. कविता को तलब नहीं कर सकती है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में ईडी सूत्रों ने कहा कि बीआरएस नेता को पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय से अस्थायी राहत मिली थी जो अब मान्य नहीं है।
बता दें कि पिछले साल कविता से ईडी ने तीन बार पूछताछ की थी और केंद्रीय एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान भी दर्ज किया था। बीआरएस की एमएलसी कविता ने कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ईडी का ‘उपयोग’ कर रही है क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में ‘पिछले दरवाजे से प्रवेश’ हासिल नहीं कर सकती।
ईडी के मुताबिक साउथ ग्रुप में सरत रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के पूर्व प्रवर्तक), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (आंध्र प्रदेश में ओंगोल लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस सांसद), उनके बेटे राघव मगुंटा, कविता तथा अन्य शामिल हैं। ईडी ने पिल्लई के हिरासत कागजात में ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने मामले में कविता के बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया है।