नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे के बारे में डेटा प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के दो दिन बाद शनिवार (17 फरवरी) को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने कहा कि आयोग हमेशा पारदर्शिता के पक्ष में रहा है और वो […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे के बारे में डेटा प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के दो दिन बाद शनिवार (17 फरवरी) को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने कहा कि आयोग हमेशा पारदर्शिता के पक्ष में रहा है और वो शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करेगा। राजीव कुमार ने भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव आयोग भी इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एक पक्ष था।
उन्होंने कहा कि आपने हमारे हलफनामे देखे होंगे। राजीव कुमार ने कहा कि आयोग ने हमेशा दो चीजों- सूचना प्रवाह के संदर्भ में पारदर्शिता तथा भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग हमेशा पारदर्शिता का पक्षधर रहा है और अब जब फैसला आ गया है तो हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई करेंगे। बता दें कि राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम इस साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पहुंची थी।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चल रहे मामलों पर राजीव कुमार ने कहा कि अदालत के फैसलों का इंतजार है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में मामले थे, जिन पर पहले ही फैसला हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग इन निर्देशों के आधार पर काम करता है और जो भी फैसला आएगा तथा बदलाव की जरूरत होगी, हम उसके मुताबिक करेंगे।