Duplicates Driving License:अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने लगते हैं. जो कि गलत होता है. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या फट गया है तो अब आप तत्काल डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
नई दिल्ली : भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस जिसके बिना आप किसी भी टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहन को सड़क पर नहीं चला सकते. ऐसे में हमारे लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने लगते हैं. जो कि गलत होता है. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या फट गया है तो अब आप तत्काल डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जिसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. आइए जानते है इन दोनों तरीकों से आप कैसे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन
अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. यहां अपनी जानकारी दर्ज करें और LLD फॉर्म को फिल करें. अब इस फॉर्म की कॉपी यानी प्रिंट आउट प्राप्त करें. अब अपने जरुरी सभी दस्तावेज यहां अटैच करें. अब आपको यह फॉर्म और अपने सभी दस्तावेज अपने RTO ऑफिस में जमा कराने होंगे, हालांकि आप ऐसा ऑनलाइन भी कर सकते हैं. जिसके बाद आपको 30 दिनों के भीतर भारतीय डाक के जरिए दिए गए पते पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचा दिया जाएगा.
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन
जिस RTO ऑफिस की ओर से आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था, आपको वहां एक बार फिर से जाना होगा. अब यहां आपको LLD फॉर्म लेना होगा और इसे भरना होगा. इसके अलावा आपको यहां इस फॉर्म के साथ Rs 200 की नोमिनल फीस भी अदा करनी होगी. पूरी प्रोसेस होने के बाद आपको 30 दिनों के भीतर भारतीय डाक के जरिए दिए गए पते पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचा दिया जाएगा.
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