नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1 दिसंबर से ड्रोन के इस्तेमाल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है. नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है. नए नियमों के तहत अब आप digitalsky.dgca.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बता दें कि कई सालों के विचार विमर्श के बाद अगस्त में इसको लेकर घोषणा की गई थी.
गौरतलब है कि 1 दिसंबर से विजुअल लाइन ऑफ साइट(जहां तक नजरें देख सके) तक ड्रोन को उड़ाने की व्यावसायिक मंजूरी दी गई है. ऐसे में ड्रोन को व्यावासिक इस्तेमाल के लिए तय नियमों के अनुसार, ड्रोन उड़ाने के लिए अंग्रेजी का आना जरूरी है. विमानन मंत्रालय की ओर से जारी ड्रोन नीति के अनुसार, निजी ड्रोन का परिचालन सिर्फ दिन में किया जा सकेगा.
जानिए क्या है ड्रोन
ड्रोन को एक मानव रहित विमान के रूप में देखा जा सकता है जिसका कंट्रोल दूर खड़ा व्यक्ति कर सकता है. सिविल एविएशन के अनुसार, नियम 133 ए और नियम 15 ए के तहत सभी ड्रोन्स को एक विशिष्ट पहचान संख्या, मानव रहित ऑपरेटर परमिट समेत दूसरे परिचालन आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य होगा.
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इस मामले में कहा कि दूसरी जरूरतों के साथ अस्पताल से अस्पताल तक प्रत्यारोपण के लिए अंग ले जाने में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा. बता दें कि ड्रोन की पांच अगल-अलग श्रेणियां होती हैं जिनमें 1. नैनो, 2. माइक्रो, 3. स्माल, 4. मीडियम और 5. लार्ज.
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