Drone Online Registration Portal: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ड्रोन उड़ाने के लिए 1 दिसंबर से पंजीकरण शुरू कर दिया है. इस बात की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से दी है. ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से digitalsky.dgca.gov.in/ वेबसाइट पर हो सकेगा.
नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1 दिसंबर से ड्रोन के इस्तेमाल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है. नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है. नए नियमों के तहत अब आप digitalsky.dgca.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बता दें कि कई सालों के विचार विमर्श के बाद अगस्त में इसको लेकर घोषणा की गई थी.
गौरतलब है कि 1 दिसंबर से विजुअल लाइन ऑफ साइट(जहां तक नजरें देख सके) तक ड्रोन को उड़ाने की व्यावसायिक मंजूरी दी गई है. ऐसे में ड्रोन को व्यावासिक इस्तेमाल के लिए तय नियमों के अनुसार, ड्रोन उड़ाने के लिए अंग्रेजी का आना जरूरी है. विमानन मंत्रालय की ओर से जारी ड्रोन नीति के अनुसार, निजी ड्रोन का परिचालन सिर्फ दिन में किया जा सकेगा.
Happy to announce that we are launching the Online Registration Portal for #Drone Flying Permission, #DigitalSky from TODAY. The platform is now LIVE at https://t.co/35nWXNCVJ5#NewIndia #TransformingIndia
— Suresh Prabhu (@sureshpprabhu) December 1, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=HOuSzla9UqI
जानिए क्या है ड्रोन
ड्रोन को एक मानव रहित विमान के रूप में देखा जा सकता है जिसका कंट्रोल दूर खड़ा व्यक्ति कर सकता है. सिविल एविएशन के अनुसार, नियम 133 ए और नियम 15 ए के तहत सभी ड्रोन्स को एक विशिष्ट पहचान संख्या, मानव रहित ऑपरेटर परमिट समेत दूसरे परिचालन आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य होगा.
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इस मामले में कहा कि दूसरी जरूरतों के साथ अस्पताल से अस्पताल तक प्रत्यारोपण के लिए अंग ले जाने में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा. बता दें कि ड्रोन की पांच अगल-अलग श्रेणियां होती हैं जिनमें 1. नैनो, 2. माइक्रो, 3. स्माल, 4. मीडियम और 5. लार्ज.
बच्चों के खिलौने वाले ड्रोन छोड़कर बाकी सारे ड्रोन के लिए सरकार से लेना होगा लाइसेंस
दिल्लीः अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर अगर दिखाई अकड़ तो स्टनगन से बिजली का झटका देगी ट्रैफिक पुलिस