नई दिल्लीः नए सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में ट्रक और बसों चालकों ने हड़ताल कर रखा है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हड़ताल के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच लखनऊ परिवहन आयुक्त ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को आदेश दिया है कि सभी सहायक […]
नई दिल्लीः नए सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में ट्रक और बसों चालकों ने हड़ताल कर रखा है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हड़ताल के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच लखनऊ परिवहन आयुक्त ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को आदेश दिया है कि सभी सहायक प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कर्मचारी यूनियन के साथ बैठकर हड़ताल समाप्त करने को लेकर बातचीत करें। बता दें कि हिट एंड रन के मामलों को लेकर कानून में किए गए प्रावधानों के विरोध में बस यूनियनों द्वारा यूपी में एक जनवरी से 30 जनवरी तक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।
पत्र में लिखा है कि नए सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में रोडवेज के अनुबन्धित व जिले के बस यूनियनों द्वारा दिनांक 1 से 30 जनवरी, 2024 तक हड़ताल घोषित किया गया है। हड़ताल के कारण प्रदेश की परिवहन व्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हो रही है, जिसके कारण बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए यात्रियों को गंतव्य तक जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक जाम की समस्या उतपन्न हो गई है।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि उक्त कानून के प्राविधान अभी लागू नहीं हुए हैं। नए कानून लागू होने के बाद ही इसका स्वरूप परिभाषित किया जा सकेगा। ऐसे में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, बस यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ स्वयं बैठक कर आम जनता को हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए पुनः बसों के सुगम संचालन किये जाने के संबंध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।