नई दिल्ली: गुजरात के सूरत जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को चार साल पुराने ‘मोदी सरनेम’ (उपनाम) मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि उन्हें सजा वाले दिन ही 30 दिन की जमानत दे दी गई है. जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी जिला अदालत के इस फैसले को […]
नई दिल्ली: गुजरात के सूरत जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को चार साल पुराने ‘मोदी सरनेम’ (उपनाम) मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि उन्हें सजा वाले दिन ही 30 दिन की जमानत दे दी गई है. जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी जिला अदालत के इस फैसले को ऊपर अदालत में चुनौती देने जाएंगे. लेकिन जमीन पर अभी से ही कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. दूसरी ओर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफ़ाइल फोटो में बड़ा बदलाव किया है.
अब कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफ़ाइल फोटो में बड़ा बदलाव किया है. ना केवल ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कांग्रेस ने अपनी प्रोफ़ाइल फोटो बदल दी है. यह एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर पर लिखा है डरो मत. तस्वीर भारत जोड़ो आंदोलन के समय की है जिसमें राहुल गांधी बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ गंभीर एक्सप्रेशन में नज़र आ रहे हैं.
बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।
राहुल गांधी पर यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 502 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। इससे पहले राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।
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