DK Shivakumar Admitted in Bengaluru Hospital: सीने में दर्द की शिकायत के बाद डीके शिवकुमार को बेंगलुरू के अस्पताल में भर्ती

DK Shivakumar Admitted in Bengaluru Hospital, DK Shivkumar Hospital me Admit: सीने में दर्द की शिकायत के बाद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को बेंगलुरू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इससे पहले, डीके शिवकुमार को 1 नवंबर को हाई ब्ल्ड प्रेशर और सुगर लेवल के स्तर में बदलाव के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 23 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था.

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DK Shivakumar Admitted in Bengaluru Hospital: सीने में दर्द की शिकायत के बाद डीके शिवकुमार को बेंगलुरू के अस्पताल में भर्ती

Aanchal Pandey

  • November 12, 2019 9:15 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

बेंगलुरू. सीने में दर्द की शिकायत के बाद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल रात बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने 7 नवंबर को मैसूरु की अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न मंदिरों और स्थलों का दौरा किया. इससे पहले, उन्हें 1 नवंबर को हाई ब्ल्ड प्रेशर और सुगर लेवल के स्तर में बदलाव के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कांग्रेस नेता को 23 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी. कहा जा रहा है कि रिहाई के बाद उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जिस कारण उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा है.

उन्होंने कई कार्यक्रमों में सीने और कमर में दर्द होने की शिकायत की. शिवकुमार को तिहाड़ जेल से 50 दिनों बाद सशर्त जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है. इससे पहले वह प्रिवेंशन मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत न्यायिक हिरासत में थे. उन्हें आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. विभाग ने अगस्त 2017 में नई दिल्ली के उनके फ्लैट से 8.6 करोड़ रुपये जब्त किए थे. 29 अगस्त को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हवाला मामले में उनकी गिरफ्तारी से छूट वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

उन्होंने कहा कि जेल से लौटने के बाद कांग्रेस नेता विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है. कर्नाटक में सातवीं बार विधायक बने शिवकुमार को तीन सितंबर को पीएमएलए के तहत ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था और 23 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी. उन्होंने जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. ईडी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था.

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