लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं है. राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में ‘लव जिहाद रोकथाम’ का बिल पास किया है. इसके बाद अब यूपी में धोखे से या बलपूर्वक कराए हुए मतांतरण के मामलों में कानून और भी सख्त हो जाएगा. योगी सरकार ने […]
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं है. राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में ‘लव जिहाद रोकथाम’ का बिल पास किया है. इसके बाद अब यूपी में धोखे से या बलपूर्वक कराए हुए मतांतरण के मामलों में कानून और भी सख्त हो जाएगा. योगी सरकार ने अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए कानून का दायरा और सजा की अवधि को बढ़ाया है.
यूपी विधानसभा में पास हुए बिल के मुताबिक अब कोई व्यक्ति अगर मतांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को धमकाता और हमला करता है या फिर विवाह करता है या विवाह करने का वादा करता है तो उसके अपराध को अब सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा. बता दें कि इस कानून में नाबालिग, महिला या किसी व्यक्ति की तस्करी करना भी शामिल है.
नए कानून के मुताबिक अब ऐसे मामलों में दोषी कम से कम 20 साल कारावास व जुर्मान से दंडित होंगे. इस दौरान कोर्ट पीड़ित के इलाज का खर्च और पुनर्वास के लिए धनराशि जुर्माने के तौर पर तय कर सकेगा. इसके अलावा गंभीर अपराधों की तरह अब कोई भी व्यक्ति मतांतरण के केस में भी FIR दर्ज करा पाएगा.
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