Digital Advertising Policy: डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मिली मंजूरी, इस तरह के प्लेटफार्मों पर होगी लागू

नई दिल्ली: सरकार ने 10 नवंबर को डिजिटल विज्ञापन नीति को मंजूरी दे दी है. यह पॉडकास्ट, ओटीटी और वेबसाइटों जैसे अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर लागू होगी. यह नीति केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के प्रचार-प्रसार से जागरुकता फैलाने के सीबीसी के मिशन में महत्वपूर्ण साबित होगी।

डिजिटल विज्ञापन नीति का लाभ

इस नीति के जरिए सीबीसी को वीडियो ऑन डिमांड और ओटीटी जैसे प्लेटफार्म के लिए एजेंसियों और संस्थाओं का पैनल बनाने का अधिकार मिलेगा। इन प्लेटफार्मों पर सीबीसी अपने स्तर से विज्ञापन दे सकता है. इस नीति में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के अलावा लागत के लिए प्रतिस्पर्धी बोली का प्रविधान है. इस प्रक्रिया के जरिए दरें 3 साल तक वैध रहेंगी और सभी पात्र एजेंसियों पर लागू होंगी. वहीं वेबसाइट और मोबाइल एप को 4 श्रेणी में सीबीसी ने बांटा है।

इस नीति में क्या है नियम?

दो करोड़ से ज्यादा यूजर्स वाले साइट और ऐप ए+ श्रेणी में शामिल होंगे. एक करोड़ से दो करोड़ बीच वाले को ए श्रेणी में, 50 लाख से एक करोड़ के बीच वाले बी और 25 हजार से 50 लाख के बीच वाले सी श्रेणी में शामिल होंगे. वहीं पॉडकास्ट के लिए 5 लाख यूनिक यूजर्स की आवश्यकता होगी. विज्ञापन के बदले वेबसाइट और ऐप को सीबीसी पैसे भी देगा।

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