खटीमा/देहरादून। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार की सख्ती जारी है। इस बीच राज्य के खटीमा में तीन मदरसों को सील कर दिया गया है। साथ ही 6 मदरसों को नोटिस थमा दिया गया है। बता दें कि पिछले 3-4 महीनों में 10 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है।
इससे पहले जनवरी में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया था। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूसीसी लागू होने से विवाह, तलाक और उत्तराधिकार कानून से जुड़े कई नियम बदल गए। दरअसल भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान यूसीसी लागू करने का वायदा किया था। इसे लागू करके भगवा पार्टी ने अपना वायदा पूरा किया है।
1. विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए ग्राम सभा स्तर पर विवाह पंजीकरण की सुविधा भी दी जा रही है। 6 महीने के अंदर विवाह पंजीकरण कराना होगा।
2. अब उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को पंजीकरण कराना होगा। लिव-इन रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे शादी के बाद पैदा हुए बच्चे की तरह सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे।
3. शादी के लिए लड़कियों की उम्र सभी धर्मों में एक जैसी होगी।
4. सभी धर्मों के लोगों को बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा।
5. दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा।
6. लड़कियों को विरासत में लड़कों के बराबर अधिकार मिलेंगे।
7. बहुविवाह और हलाला पर रोक लगेगी।
8.सभी जातियों और धर्मों में तलाक के लिए एक जैसे नियम होंगे।
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