विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने अकासा एयर को अपनी सभी कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं का आंतरिक ऑडिट करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली : विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने अकासा एयर को अपनी सभी कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं का आंतरिक ऑडिट करने का निर्देश दिया है। साथ ही, एयरलाइन को खामियों के मामले सामने आने के बाद खतरनाक सामानों को संभालने में अधिक सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी गई है।
यह दो साल से भी कम पुरानी एयरलाइन को जारी की गई विनियामक चेतावनियों की श्रृंखला में नवीनतम है। डीजीसीए ने पिछले कुछ हफ्तों में विभिन्न मामलों के लिए एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की है। मंगलवार को सूत्रों ने मीडिया को बताया कि डीजीसीए ने अहमदाबाद में 12 दिसंबर को किए गए निरीक्षण के बाद लिथियम बैटरी के संचालन में खामियां पाई थीं। इसके बाद अकासा एयर को नोटिस जारी किया गया।
उन्होंने कहा कि निगरानी निरीक्षण के दौरान, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन की ओर से “महत्वपूर्ण अनियमितताएँ” पाईं। इसमें बैटरी की शक्ति की जाँच या सत्यापन किए बिना लिथियम बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्वीकार करना भी शामिल था। सूत्रों ने कहा कि अन्य कमियों के अलावा, एयरलाइन को यात्री विमानों पर ले जाने के लिए स्वीकृत सीमा से अधिक वजन वाली लिथियम बैटरी की खेप स्वीकार करते हुए पाया गया। 9 जनवरी को जारी DGCA के चेतावनी पत्र पर अकासा एयर की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई।
सूत्रों के अनुसार, नियामक द्वारा कमियों की ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद एयरलाइन ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इसके लिए कार्गो एजेंटों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही कार्गो स्वीकृति कर्मचारियों को पत्र जारी कर चेतावनी दी गई है। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि सुधारात्मक कार्रवाई और गैर-अनुपालन की गंभीरता को देखते हुए डीजीसीए ने आकाश एयर को हवाई मार्ग से खतरनाक सामानों की ढुलाई के लिए अनुपालन के प्रति अधिक सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है कि भविष्य में इनका उल्लंघन न हो।
हाल ही में, पिछले महीने डीजीसीए ने पायलट प्रशिक्षण में कथित चूक के लिए अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों- परिचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक – को छह महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है। इस महीने की शुरुआत में, नियामक ने लैंडिंग में चूक के कारण अपने एक पायलट को प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया था। अक्तूबर 2024 में, डीजीसीए ने सितंबर में बैंगलोर हवाई अड्डे पर बोर्डिंग से इनकार किए गए कुछ यात्रियों को समय पर मुआवजा देने में विफल रहने के लिए अकासा एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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