नई दिल्लीः यूपी के देवरिया हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर लेहड़ा थाना रुद्रपुर देवरिया निवासी प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर लगाने का आदेश दिया है। न्यायलय ने कहा कि बेदखली के आदेश के खिलाफ पेम यादव का परिवार जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील करेगा। जिसका निस्तारण तीन महीने के भीतर करने का आदेश दिया गया है।
बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रकेश राय की पीठ ने आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा। वहीं कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण करने के निचली अदालता को तीन महीने का समय दिया है।
प्रेम यादव के घर पर चलने वाला था बुलडोजर
देवरिया में छह लोगों की हत्या के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से पांच लोगों की निर्मम हत्या की गई है। जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा चुकी थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था और राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का कार्य पूरी कर चुकी थी।
प्रेम यादव के वकील ने किया था हाईकोर्ट का रुख
रुद्रपुर तहसीलदार के बुलडोजर कार्रवाई के आदेश के खिलाफ प्रेम यादव के पक्ष के वकील अरुण यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने बेदखली आदेश के खिलाफ प्रेमचंद्र के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का वक्त दिया है। जिलाधिकारी को तीन महीने में अपील निस्तारित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस अवधि में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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