weakened Curfew : आपदा प्रबंधन (DDMA) ने बुधवार को शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरी राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लागू होने का आदेश दिया. यह फैसला उपराज्यपाल की अध्यक्षता में (DDMA) की बैठक में लिया गया. इसके बाद इस फैसले पर बुधवार को विस्तार से चर्चा की गई.
उसके बाद इस आदेश के तहत रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू weakened Curfew जारी रहने की बात कही गई. साथ ही बसों और मेट्रो का 100 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कराया जाएगा. जरूरत पड़ने और आवश्यक सामानों की ढ़ुलाई के लिए अन्य गाड़ियों का भी आवागमन जारी रहेगा. इसके लिये अलग से कोई पास नहीं लगेगा. इसके अलावा नौकरी पेशा वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा, जो लोग दिल्ली से सटे अन्य शहरों में काम करते हैं उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं मास्क नहीं लगाने वालों का 2000 रूपए का चालान काटा जाएगा.
थूकने और फिजिकल दूरी का पालन नहीं करने वालों को भी 2000 रूपए का चालान भरना होगा. इसके अलावा इमरजेंसी सेवा में काम कर रहे अधिकारियों को आईकार्ड दिखाने पर इस कर्फ्यू से छूट दी जाएगी. साथ ही मीडिया कर्मियों को भी आई कार्ड दिखाने पर आने-जाने की इजाजत होगी
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