नई दिल्ली। Delhi Waqf Board: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अमानतुल्लाह को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस पर आप विधायक के पेश नहीं होने पर अदालत से शिकायत की गई थी, जिसके बाद कोर्ट से जारी समन पर वो पेशी के लिए पहुंचे थे।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमानतुल्लाह को जमानत दी। अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस केस पर अब अगली सुनवाई 9 मई को होगी। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला से विधायक हैं। बता दें कि 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह ओखला सीट से विधायक बने। वो अक्सर ही विवादों में रहते हैं।
इसके साथ ही आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के विधायक पर ये भी आरोप लगा है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है. बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने अवैध भर्ती को लेकर बयान दिया था. जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई.
इस दौरान छापेमारी में अमानतुल्ला के करीबियों के ठिकानों से कैश बरामद हुआ था. अमानतुल्ला के करीबियों के यहां रेड में एक डायरी भी मिली थी. इस डायरी में अमानतुल्ला के देश-विदेश में करोड़ों रुपए के लेन-देन का जिक्र था.
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