नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने उन्हें ईडी समन मामले में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है. इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की थी.
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की. मालूम हो कि एक्साइज मामले में ED अब तक केजरीवाल को नौ समन दे चुकी है. कल दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा था कि उन्हें डर है कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी. अगर उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं.
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