बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और 'हॉंटेड' फेम महाअक्षय चक्रवती के खिलाफ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने रेप, धोखाधड़ी और जबरन गर्भपात को लेकर केस दर्ज करने का आदेश दिया है. वहीं मिथुन की पत्नी योगिता बाली पर भी इस जुर्म में बेटे के साथ सह आरोपी बनाए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है. बता दें कि बीते दिन भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी एक अभिनेत्री ने महाअक्षय उर्फ मिमोह पर यह आरोप लगाया है.
नई दिल्ली. दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ रेप, धमकी और जबरन गर्भपात कराने का केस दर्ज करने का आदेश दिया है. एक भोजपुरी अभिनेत्री ने महाअक्षय उर्फ मिमोह पर यह आरोप लगाया है. इसके साथ ही मिथुन की पत्नी योगिता बाली पर भी महाअक्षय का साथ देने के आरोप में सह आरोपी बनाने का आदेश दिया गया है. एक्ट्रेस का आरोप है कि उन्होंने इस एवज पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के नाम को देखते हुए केस दर्ज नहीं हो पाया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, महाअक्षय की शादी सुभाष शर्मा की बेटी मदालसा शर्मा के साथ तय हो चुकी है और 7 जुलाई को दोनों शादी करने जा रहे हैं. ऐसे में भोजपुरी अभिनेत्री ने महाअक्षय पर ये आरोप लगाएं हैं. अभिनेत्री ने कोर्ट में शिकायत करते हुए कहा कि महाअक्षय ने उन्हें पहले तो शादी का झांसा दिया. जिसके बाद शारीरिक शोषण किया. अभिनेत्री ने बताया कि महाअक्षय उसे धोखा देकर अब दूसरी शादी करने जा रहे हैं.
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ने बताया कि साल 2015 में महाअक्षय ने नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ रेप किया. जिसके बाद शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करते रहे. अभिनेत्री ने बताया कि शादी के लिए महाअक्षय ने उनकी कुंडली भी मांगी थी. महाअक्षय ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे अपने परिवार को शादी के लिए मना लेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बाद में महाअक्षय मुकर गए.
अभिनेत्री का आरोप है कि उस दौरान वे प्रेग्नेंट भी हुईं थी लेकिन जबरन दवाइयां देकर उनका गर्भपाव करवा दिया गया. गौरतलब है कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने इस मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को महाअक्षय और उनकी मां योगिता बाली पर बेगमपुरा थाने में आईपीसी धारा 376, 313, 328, 417, 506 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है. हालांकि इस मामले में अभी तक मिथुन के परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
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