चाइनीज़ मांझे पर दिल्ली पुलिस सख्त, पकड़े जाने पर होगी सज़ा

नई दिल्ली, चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस अब सख्त हो गई है. राजधानी में अगर कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने कहा कि राजधानी में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध […]

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चाइनीज़ मांझे पर दिल्ली पुलिस सख्त, पकड़े जाने पर होगी सज़ा

Aanchal Pandey

  • July 28, 2022 5:24 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली, चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस अब सख्त हो गई है. राजधानी में अगर कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने कहा कि राजधानी में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध है. बावजूद इसके इसका प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे में अगर कोई इसका इस्तेमाल करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी.

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने कहा कि, “चाइनीज मांझे के इस्तेमाल करनेवालों के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल की सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा केमिकल से बनाया जाता है कॉटन फैब्रिक से नहीं, ये हमारे पर्यावरण के साथ-साथ पशु पक्षियों और इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है. मनोरंजन के नाम पर किसी की जान से खिलवाड़ नहीं होने दिया जा सकता. इसलिए दिल्लीवासियों से अनुरोध है कि इस चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें.”

चाइनीज मांझे ने ली लोगों की जान

बता दें कि दिल्ली में साल 2017 से चाइनीज मांझा पर बैन है. दो दिन पहले दिल्ली में एक बाइक सवार की चाइनीज मांझा लगने की वजह से मौत हो गई थी. इससे पहले, रोहिणी में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जब एक ट्रक चालक के गले में मांझा फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मंगलवार को दिल्ली के मालवीय नगर में चाइनीस मांझा से पतंग उड़ा रहे 10 साल के बच्चे की पतंग बिजली के तार में फंस गई जिससे वह झुलस गया. नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बीती रात पुलिस ने छापेमारी करके चाइनीस मांझा बेचने वाले दुकानदार को भी पकड़ा है.

पकड़े जाने पर होगी सज़ा

दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक चीनी मांझा के उपयोग, कब्जे या बिक्री में लगे लोगों को 1 लाख रुपये का जुर्माना या पांच साल तक की कैद या दोनों की सज़ा हो सकती है. पतंगबाजी के लिए सिर्फ सामान्य सूती धागे की ही अनुमति है.

 

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