Delhi Oxygen Crisis: महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर किसी ने ऑक्सिजन की आपूर्ति में खलल डाली तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, फिर चाहें कोई भी हो।
नई दिल्ली/ राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जाती जा रही है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर किसी ने ऑक्सिजन की आपूर्ति में खलल डाली तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, फिर चाहें कोई भी हो। दरअसल, मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि राजधानी में दूसरे राज्यों से ऑक्सिजन की सप्लाई में अड़चन डाली जा रही है। इस पर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच काफी सख्त टिप्पणियां कर रही है। अस्पताल ने कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर अर्जी लगाई थी।
किसी को नही बख्शेंगे: हाईकोर्ट
राजधानी दिल्ली के मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने पर हाई कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा यह आपराधिक स्थिति है। अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है, तो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और फांसी पर लटका देंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने से जुड़ी कोई एक घटना बता दें, हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वह नीचे का अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी। लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है. जीवन मौलिक अधिकार है।
केंद्र से सवाल: दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन कब मिलेगी?
कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि राजधानी को हर दिन 380 मीट्रिन टन ऑक्सीजन मिल रही थी लेकिन शुक्रवार को सिर्फ 300 मीट्रिक टन मिली। इस पर बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा, दिल्ली को हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट करने की बात हकीकत कब बनेगी? जबकि आपने 21 अप्रैल को यह भरोसा दिया था। कोर्ट ने आगे कहा कि जरूरी हो तो अस्पतालों को सुरक्षा मुहैया करवाएं। कोर्ट ने कहा कि हम यह बात समझते हैं कि किसी करीबी को खोने पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। इसे कानून व्यवस्था का मसला न बनने दें।
कोरोना पीक पर कैसे निपटोगे: हाईकोर्ट
आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के दावे से हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जब 15 मई को कोरोना पीक पर आएगा तो इस सुनामी से कैसे निपटोगे। कोर्ट ने पूछा कि इसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हो? हम ने अब तक क्या क्या किया है। दरअसल, दिल्ली आईआईटी की रिसर्च में सामने आया है कि मिड मई यानी 11-15 मई के बीच कोरोना की दूसरी लहर का पीक पर होगी।
Oxygen Crisis: ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार से सवाल-ऑक्सीजन लाने के लिए क्या कदम उठाए?