DELHI ODD EVEN RULE: राजधानी में ऑड-ईवन लागू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर छोड़ा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण से हालात खराब थे. कल रात हुई बारिश के बाद मौसम साफ है और प्रदूषण भी कम है. प्रदूषण जैसे गंभीर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि राजधानी में ऑड-ईवन लागू नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार को फैसला लेना पड़ा.आज की सुनवाई में कोर्ट ने इस योजना को लागू करने का फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ दिया. दिल्ली सरकार ने कहा कि दिवाली के बाद समीक्षा बैठक की जाएगी और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा.

ऑड-ईवन योजना महज दिखावा है

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऑड-ईवन लागू करने से प्रदूषण पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है. दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा था कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई ऑड-ईवन नियम बिना किसी ठोस परिणाम के ‘महज दिखावा’ है। कोर्ट ने उसी दौरान पूछा, ‘क्या आपने (दिल्ली सरकार) मूल्यांकन किया है कि पिछले वर्षों में इसके नतीजे क्या रहे?” “ऐसी योजनाएँ महज़ दिखावा हैं।’

पराली जलाना रोकना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा पराली जलाने की परम्परा को रोका जाना चाहिए क्योंकि यह दिल्ली के साथ देश के उत्तरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में योगदान देता है। कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि पराली जलाना हर हाल में रोकना होगा. कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा, ‘हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करेंगे, लेकिन यह आपका काम है…पराली जलाना बंद किया जाना चाहिए।’

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