नई दिल्लीः शराब घोटाले मामले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की सत्र अदालत में आज यानी 15 मार्च को फिर से सुनवाई होगी। बता दें मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर न होने पर एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में दो शिकायतें दायर की थीं। इन शिकायतों के आधार पर निचली अदालत ने केजरीवाल को दो समन भेजे थे। वहीं दिल्ली सीएम ने सत्र अदालत में इन समन को चुनौती दी थी।
एक मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किए जाने से पहले आदेश के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने गुरुवार को केजरीवाल और ईडी की दलीलें सुनीं। निचली अदालत ने ये आदेश 7 फरवरी को जारी किया था। सत्र न्यायाधीश एसीएमएम के 7 मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दलीलें शुक्रवार यानी 15 मार्च को सुनेंगे। इस आदेश के तहत सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया गया था।
अदालत में केजरीवाल के अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलील दी कि ईडी केवल प्रचार के लिए दिल्ली मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट में सीएम की उपस्थिति से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गुप्ता ने कहा कि मैं केवल यह कह रहा हूं कि मुझे छूट दी जाए। वहीं ईडी के ओर से पेश सॉलिसिटर जेनरल एसवी राजू ने कहा कि ये गैलरी में खेलना बंद करे। हम प्रचार के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं।
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