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Delhi NCR: ई-रिक्शा से 45 लाख कैश ले जा रहा व्यक्ति गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

नोएडा: नोएडा पुलिस द्वारा नोएडा सेक्टर-113 में एक ई-रिक्शा से 45 लाख रूपये कैश के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया हैं. चार लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा केस दर्ज़ किया गया है. पुलिस द्वारा जानकारी मिली है कि गिरफ्तार आरोपी एक मनी लॉन्ड्रिंग गैंग में शामिल है. नोएडा से एक हैरान कर देने वाला […]

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  • July 28, 2023 2:48 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नोएडा: नोएडा पुलिस द्वारा नोएडा सेक्टर-113 में एक ई-रिक्शा से 45 लाख रूपये कैश के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया हैं. चार लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा केस दर्ज़ किया गया है. पुलिस द्वारा जानकारी मिली है कि गिरफ्तार आरोपी एक मनी लॉन्ड्रिंग गैंग में शामिल है.

नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. नोएडा पुलिस द्वारा एक ई-रिक्शा में 45 लाख रूपये कैश समेत मनी लॉन्ड्रिंग गैंग के एक साथी को गिरफ्तार किया गाया है. पुलिस द्वारा उनके पास से 5 फ़र्ज़ी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं. मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर आरोपियों को पुलिस हिरासत में रखा गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शक्ति मोहन अवस्थी डीसीपी (नोएडा) ने बताया कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एक गिरोह का हिस्सा माना जा रहा है. यह गिरोह ब्लैक मनी को सफ़ेद करता है. नोएडा पुलिस न गुप्त सुचना के आधार पर बुधवार को थाने के अफसरों ने आरोपियों को अरेस्ट किया. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन पैसों को देकर 2000 रूपये के नोटों को बदला जाना था.

2000 रुपये के बदलने थे नोट

थाना सेक्टर 113 के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक़ देर रात मंगलवार को तलाशी के दौरान 500 रुपये के नोट के 45 लाख रुपये एक ई-रिक्शा से बरामद किए गए थे. मेरठ के 40 वर्षीय जगजीवन उर्फ बाबू से पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह पैसा उसे तीन लोगों द्वारा दिया गाय था. जगजीवन से हुई सारी बातचीत की जानकारी आयकर विभाग को भी दी गई है.

इन धाराओं के तहत जेल भेजा गया

आईपीसी की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 471 (दस्तावेज का धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग), 420 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी) के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज़ किया गया है. पुलिस ने जानकारी दी कि 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोपीयों की अदालत में पेशी होगी.

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