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दिल्ली महिला कोर्ट ने घरेलू हिंसा के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को व्हाट्सएप पर भेजा आदेश

एक घरेलु हिंसा के मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली के महिला कोर्ट ने प्रत्यर्थी को व्हाट्सएप के जरिए आदेश जारी किया गया. इस मामले में मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि महिला का ससुराल पक्ष और पति उसे उसके बच्चे से दूर नहीं कर सकते हैं. जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रत्यर्थी को व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाएगा.

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Delhi Mahila Court deliver order through WhatsApp during domestic violence case hearing
  • August 3, 2018 6:09 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली के महिला कोर्ट में एक घरेलु हिंसा के मामले में सुनवाई के बाद मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट ने व्हाट्सएप पर अपना आदेश भेजने के लिए कहा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट में घरेलु हिंसा के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि महिला का पति और ससुराल वाले दबाव बनाकर उसके बच्चे को उससे दूर नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही महिला कोर्ट के जज ने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए प्रत्यर्थी को आदेश भेज दिया जाएगा.

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने आधिकारिक बातचीत के लिए मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल किया हो. मार्च 2018 में दिल्ली महिला कोर्ट में मजिस्ट्रेट सरभि शर्मा वत्स ने एक महिला की घरेलु हिंसा की शिकायत पर उसके पति को व्हाट्सएप के जरिए समन भेजने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि कोर्ट के प्रोसेजर के अनुसार, समन पहुंचने में 1 से 2 हफ्तों का समय लगता है. हालांकि इस मामले में महिला का पति बाहर देश में रहता है जो महिला और उसकी बेटी को भत्ता नहीं भेज रहा था, जिसे देखते हुए कोर्ट में शिकायत काउंसिल की यह सलाह मान ली गई.

वहीं साल मई 2017 में दिल्ली हाईकोर्टे के जस्टिस राजीव सहाय ने प्रत्यर्थी को व्हाट्सएप के जरिए समन भेजने की आज्ञा दी थी. वहीं इसके कुछ दिनों बाद ही एक दूसरे सिविल कोर्ट जज ने व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ने के बाद दिखने वाले ब्लू टिक को प्रोपर्टी के झगड़े में प्रूफ माना था. गौरतलब है कि दिल्ली के महिला कोर्ट द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए फैसला भविष्यों में आने वाले ऐसे मामलें जिनमें तेज एक्शन की जरूरत है, उनके लिए यह डिजिटल जरिया अच्छा साबिक हो सकता है.

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