नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि AAP नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका दाखिल कर राहत की गुहार लगाई थी.
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि AAP नेता के खिलाफ लगे आरोप काफी गंभीर हैं. इस दौरान उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा है. सिसोदिया बाहर निकलने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए हम उन्हें जमानत नहीं दे सकते हैं.
मध्य प्रदेश के इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा…
हमीदा बानो काम की तलाश में दुबई जाना चाहती थी, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने उसे…
एक राष्ट्र एक चुनाव लोकसभा में पेश किया जा चुका है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन…
नई दिल्ली: कलावा एक धार्मिक धागा है जिसे हिंदू धर्म में पूजा और श्रद्धा के…
हल्दी भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है, जो स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए…
एक मजदूर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। इतना…