नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि AAP नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका दाखिल कर राहत की गुहार लगाई थी. […]
नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि AAP नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका दाखिल कर राहत की गुहार लगाई थी.
Delhi High Court dismisses bail plea of Manish Sisodia, Former Delhi's Deputy Chief Minister in CBI case alleging corruption in implementation of previous liquor policy in national capital. pic.twitter.com/hpuLN7X3Mn
— ANI (@ANI) May 30, 2023
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि AAP नेता के खिलाफ लगे आरोप काफी गंभीर हैं. इस दौरान उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा है. सिसोदिया बाहर निकलने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए हम उन्हें जमानत नहीं दे सकते हैं.