दिल्ली शराब घोटाला: CBI की चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में पहली बार CBI के द्वारा दायर चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया है. पहली बार पूर्व उपमुख्यमंत्री को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया […]

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दिल्ली शराब घोटाला: CBI की चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम

Riya Kumari

  • April 25, 2023 5:21 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में पहली बार CBI के द्वारा दायर चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया है. पहली बार पूर्व उपमुख्यमंत्री को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा चार अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में अब सभी आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है.

इनको बनाया गया आरोपी

गौरतलब है कि रॉउज एवन्यू कोर्ट 12 मई को CBI द्वारा दायर सप्लीमेंटरी चार्जशीट पर सज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई करेगा। जानकारी के अनुसार CBI ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है. बता दें कि सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. तब से अब तक मनीष सिसोदिया से सीबीआई और ईडी लगातर पूछताछ कर रही है.बहरहाल मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

 

बता दें, पहले ही 31 मार्च को निचली अदालत ने आप के सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे. साथ ही जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में सिसोदिया ने लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से अपने और अपने सहयोगियों के लिए संबंधित आपराधिक साजिश में ‘सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख भूमिका’ निभाई.

 

सिसोदिया के वकील का पक्ष

पिछले दिनों दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने रिमांड की अवधि बढ़ाने के ED के अनुरोध का विरोध किया था. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी सिसोदिया की अपराध से अर्जित आय के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है. बहरहाल कोर्ट ने ED की सात दिन की हिरासत वाली अपील पर फैसला सुनाते हुए पांच दिन की हिरासत में भेज दिया है.

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