नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी थी. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा संबंधि चिंताएं बताते हुए कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश करने की मांग की थी. उधर, सिसोदिया […]
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी थी. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा संबंधि चिंताएं बताते हुए कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश करने की मांग की थी. उधर, सिसोदिया के वकील ने कहा था कि प्रभावी सुनवाई के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री का शारीरिक रूप से कोर्ट में पेश होने का अधिकार है. आरोपी को अदालत में पेश करने के अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए. इसके बाद अब अदालत ने मनीष सिसोदिया को शारीरिक रूप से पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई होगी.
Delhi Excise Policy case | Delhi police had moved an application seeking production of Manish Sisodia through video conferencing stating security concerns.
Counsel for Sisodia says that he has a right to be produced physically for an effective hearing, the rights of the accused… pic.twitter.com/7TvG1cBhN4
— ANI (@ANI) July 6, 2023