नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जहां गुरुवार को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ 2000 पन्नों का पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है. दिल्ली आबकारी मामले में ये ED की चौथी चार्जशीट है […]
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जहां गुरुवार को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ 2000 पन्नों का पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है. दिल्ली आबकारी मामले में ये ED की चौथी चार्जशीट है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता भी शामिल थे.
Delhi excise policy case | ED files over 2000 pages supplementary chargesheet against AAP leader and former Delhi Dy CM Manish Sisodia.
— ANI (@ANI) May 4, 2023
ED की चार्जशीट में दावा किया गया है की भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता एवं वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी समेत दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले के पीछे दक्षिण के समूह तथा अन्य का षड्यंत्र था. ED की ओर से ये चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी गई है जिसमें भी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है. उधर आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत अर्जी परदिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है.
दरअसल जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने ED को सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी और अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर ही ED को सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को की जानी है.
बता दें, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी के आधार पर जमानत मांगी है. इस मामले में जमानत अर्जी के साथ- साथ सिसोदिया ने अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल की है. पूर्व उप मुख्यमंत्री के वरिष्ठ वकील या कृष्णन और मोहित माथुर ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि पिछले 20 वर्षों से मनीष सिसोदिया की पत्नी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जूझ रही हैं,ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी दीर्घकालिक बीमारी है. आशंका है कि उनकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है. बता दें, सिसोदिया ने निचली अदालत के 28 अप्रैल के दिन दिए गए धन शोधन मामले में जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है.
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