नई दिल्लीः दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी। एक्साइज मामले में ED अब तक उन्हें नौ समन दे चुकी है। कल […]
नई दिल्लीः दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी। एक्साइज मामले में ED अब तक उन्हें नौ समन दे चुकी है। कल दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें डर है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें कर नीति मामले के संबंध में उन्हें भेजे गए समन को चुनौती दी गई है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम एजेंसी की पूछताछ के लिए क्यों नहीं पेश हुए.
सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें डर है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं। पीठ ने पूछा, आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। यह नई शैली है। इस बीच ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
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