दिल्ली हाई कोर्ट एयर एशिया और विस्तारा एयरलाइंस के खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की सुनवाई करेगा. एयर एशिया और विस्तारा एयरलाइंस पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे.
नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर एशिया और विस्तारा एयरलाइंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई करने के लिए 17 जनवरी 2019 फिक्स की है. इस दिन से मनी लॉऩ्ड्रिंग पर प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी. एयर एशिया के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने केस दायर किया था जिसके बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. एयर एशिया पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का लाइसेंस हासिल करने में नियमों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे.
सीबीआई इस एयर एशिया की उस रिपोर्ट की छानबीन कर रही है जिसमें कहा गया था कि एयर एशिया ने सरकारी अधिकारियों और लॉबी करने वाले लोगों के पैसे दिए. और उन पुराने नियमों को समाप्त किया गया जिनमें घरेलू उड़ानों के बाद ही किसी एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की इजाजत दी जाएगी. पुराने नियमों के मुताबिक 20 हवाई जहाज रखने वाले और 5 साल के घरेलू उड़ान के अनुभव के बाद किसी एयललाइंस को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की इजाजत दी जाती है. सीबीआई इस बात की भी जांच करेगी कि कांग्रेस की सरकार में बना 5/20 नियम का पालन मौजूदा बीजेपी सरकार में किया जा रहा है या नहीं.
गौरतलब है इससे पहले सीबीआई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एयर एशिया के सीईओ टोनी फर्नांडीस समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, इस दौरान सीबीआई ने दिल्ली आरोपियों की तलाश में दिल्ली मुंबई और बेंगलुरू में छापेमारी की थी हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी.