नई दिल्लीः माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड की सिल्वर जुबली पर मां वैष्णो देवी की फोटो वाले सिक्कों के खिलाफ दायर जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिका पर हाईकोर्ट का कहना है कि सिक्के जारी करना देश की धर्मनिरपेक्षता पर किसी तरह का चोट नहीं है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी खास मौके को यादगार बनाने के लिए इस तरह के सिक्के तक जारी नहीं कर सकते. इसलिए श्राइन के सिक्के जारी करने पर कोई दिक्कत नहीं है.
बता दें कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी माता वैष्णों देवी की तस्वीर वाले 5 और 10 रुपये के सिक्कों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड की सिल्वर जुबली पर रिजर्व बैंक ने माता की तस्वीर वाले सिक्के जारी किए थे.
माता वैष्णों देवी जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है. कटरा से माता के दरबार तक के लिए बारह किमी की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है. माता तीन पिंडियों के रूप में दरबार में विराजमान हैं. माता के तीन पिंडियों की माता सरस्वती, काली और लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है. त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मां के दरबार न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. माता के दरबार में नवरात्रों में भीड़ और भी बढ़ जाती है.
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माता वैष्णों देवी के लिए बने नए ट्रैक पर लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं
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