इससे पहले भी फिल्म पर रोक की ऐसी ही एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इंकार कर चुका है. कोर्ट का कहना था कि सेंसर बोर्ड अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए पूर्ण रूरप से स्वतंत्र है.
नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म पद्मावती के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फिल्म का ट्रेलर पूरी फिल्म को बयां नही करता. – याचिका में कहा गया है कि फिल्म के रिलीज से देश में लॉ एंड आर्डर की समस्या हो सकती है. याचिका में कहा गया है कि इस मामले में एक कमेटी का गठन किया जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के जज करे. इतिहास विषय के HOD अलग अलग विश्व विद्यालयों से राजस्थान, मुम्बई और दिल्ली से इस कमिटी में होंगे. इसके अलावा फिल्म जगत से भी जुड़े कुछ लोग कमिटी में हो, ये सारे लोग मिलकर फिल्म को देखे. उसके बाद तीन इतिहासकारों की राय ली जाए. उसके बाद हाई कोर्ट के जज तय करेंगे कि फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दी जाए या नही. जितनी जल्दी हो कमिटी के गठन किया जाए. याचिका में कहा गया है इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है. एक सामाजिक कार्यकता ने याचिका दाखिल की है.
बता दें कि पद्मवाती की रिलीज टलने के बाद भी इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इससे पहले फिल्म पद्मावती के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गुरुग्राम बार एसोसिएशन ने कहा है कि एसोसिएशन फिल्म का पूरे गुरुग्राम में विरोध करेगी. बार एसोसिएशन इस मामले में जल्द ही गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर व हरियाणा डीजीपी बी एस संधू से जल्द मिलेगी. बता दें कि सूरजपाल अम्मू जिला बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं.
इससे पहले 20 नवंबर को फिल्म पद्मावती के रिलीज को टालने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार भी ठुकरा दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिल्म की रिलीज को लेकर को कोई भी फैसला सेंसर बोर्ड करेगा. बता दें कि इससे पहले भी फिल्म पर रोक की ऐसी ही एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इंकार कर चुका है. शनिवार को फिल्म की रिलीज के लिए दिए गए आवेदन को सेंसर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने लौटा दिया था. जिसके बाद प्रोड्यूसर्स ने इसकी रिलीज 1 दिसंबर तक के लिए टाल दी है. हालांकि फिल्म के रिलीज की नई डेट अभी नहीं बताई गई है.
फिल्म पद्मावती के विरोध में उतरा गुरुग्राम बार एसोसिएशन, भोंडसी में करेंगे महासभा
https://youtu.be/f8plkJA116c