Delhi High court Notice to Election Commission: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को स्थिर चुनाव चिन्ह जारी करने को लेकर चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा समेत कई राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से संबंधित मामले में चार हफ्तों में जवाब भी मांगा है. कोर्ट ने यह आदेश उस याचिका की सुनवके दौरान सुनाया, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोर्ट से पूछा था कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल को स्थिर चुनाव चिन्ह जारी करे.
नई दिल्ली.राजनीतिक पार्टियों को स्थिर चुनाव चिन्ह जारी करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में चार हफ्तों के भीतर जवाब की मांग की है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी, राहुल गांधी की कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा), तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम समेत अन्य दलों को भी नोटिस जारी किया है.
हिन्द साम्रज्य पार्टी के हरि शंकर जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल को स्थिर चुनाव चिन्ह जारी करे. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग समेत राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई 2019 को करेगा.
मालूम हो कि चुनाव आयोग हर एक राजनीतिक पार्टी को फिक्स सिंबल प्रदान करता है. जैसे बीजेपी को कमल का फूल, कांग्रेस को हाथ, सपा को साइकिल, बसपा को हाथी चिन्ह दिया गया है. इस मामले में याचिकाकर्ता का यही कहना है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वह राजनीतिक पार्टी को परमानेंट सिंबल प्रदान करे.