INX media case: आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट से ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 29 नवंबर तक रोक लगा दी है. हालांकि ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और अब 26 नवंबर को मामले की सुनवाई की अगली तारीख रखी गई है.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले पर सुनवाई करते हुए पी चिदंबरम को बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण 29 नवंबर तक बढ़ा दिया है. पी चिदंबरम को इससे पहले 28 सितंबर को हाई कोर्ट से 25 अक्टूबर तक की राहत मिली थी. उस सुनवाई पर कोर्ट ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी जिसके बाद आज फिर उन्हें राहत मिली है. पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी के फैसले को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं.
भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को ही अटकलें लगाई थी कि पी. चिदंबरम को इस मामले में बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि जो लोग सीबीआई में गड़बड़ियां कर रहे हैं वही लोग पी चिदंबरम को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने लिखा कि वही लोग ईडी के निदेशक राजेश्वर को भी हटाने की फिराक में हैं ताकि पी चिदंबरम को बचाया जा सके. उन्होंने इसके लिए भाजपा की केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया था.
The players in the CBI massacre are about to suspend ED’s Rajeshwar so that he cannot file the chargesheet against PC. If so I will have no reason to fight the corrupt since my govt is hell bent on protecting them. I shall then withdraw from all the corruption cases I have filed.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) October 24, 2018
गुरूवार को जब ई़डी ने पी चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट फाइल कियो तो फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ई़डी के निदेशक राजेश्वर को उनके कार्यों के आधार पर जरूर प्रमोशन मिलना चाहिए. उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार पर ढीला बर्ताव करने का भी आरोप लगाया. स्वामी ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा का बचाव भी किया और कहा कि सीबीआई में कुछ लोग कांग्रेस के दलाल हैं जो सीबीआई को भ्रष्ट और कमजोर बना रहे हैं.
ED’Rajeshwar overdue promotion must be given on provision in Govt of what is called Proforma promotion.Orders are issued from due date,put in sealed cover & given effect frm original date with pay arrears when task is completed.This ensures that officers doesn’t lose on any count
— Subramanian Swamy (@Swamy39) October 25, 2018
It is rubbish to call the action of CBI Director as infighting. For the past 3 years the infiltration of corrupt Congress touts have polluted CBI to protect PC and other Congi chors. In our own ranks we have traitors helping. Hence Director Verma had done the right thing.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) October 25, 2018
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच के दायरे में हैं. एयरसेल मैक्सिस 3500 करोड़ के आईएनएक्स मीडिया केस 305 करोड़ रुपये का है. इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है. एयरसेल मैक्सिस मामले में कार्ति के खिलाफ सीबीआई ने 2011 और ईडी ने 2012 में एफआईआर दर्ज की थी. फिलहाल कार्ति को भी गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है.
Good that PC has been chargesheeted by ED on my complaint on Aircel Maxis. Now Namo must order that Rajeshwar continue in the case since he knows it thru and thru. His promotion to Addl Director ED blocked by Adhia for last one year must restored.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) October 25, 2018
एयरसेल मैक्सिस केस में चार्जशीट दाखिल- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस केस में पी. चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ईडी द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया है कि अवैध FIPB पी चिदंबरम द्वारा मंजूर किया गया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने चार्जशीट पर विचार के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है. प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट में चिदंबरम समेत कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया है.
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