INX Media Case: आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, 26 नवंबर को अगली सुनवाई

INX media case: आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट से ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 29 नवंबर तक रोक लगा दी है. हालांकि ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और अब 26 नवंबर को मामले की सुनवाई की अगली तारीख रखी गई है.

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INX Media Case: आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, 26 नवंबर को अगली सुनवाई

Aanchal Pandey

  • October 25, 2018 12:06 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले पर सुनवाई करते हुए पी चिदंबरम को बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण 29 नवंबर तक बढ़ा दिया है. पी चिदंबरम को इससे पहले 28 सितंबर को हाई कोर्ट से 25 अक्टूबर तक की राहत मिली थी. उस सुनवाई पर कोर्ट ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी जिसके बाद आज फिर उन्हें राहत मिली है.  पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी के फैसले को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. 

भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को ही अटकलें लगाई थी कि पी. चिदंबरम को इस मामले में बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि जो लोग सीबीआई में गड़बड़ियां कर रहे हैं वही लोग पी चिदंबरम को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने लिखा कि वही लोग ईडी के निदेशक राजेश्वर को भी हटाने की फिराक में हैं ताकि पी चिदंबरम को बचाया जा सके. उन्होंने इसके लिए भाजपा की केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया था.

गुरूवार को जब ई़डी ने पी चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट फाइल कियो तो फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ई़डी के निदेशक राजेश्वर को उनके कार्यों के आधार पर जरूर प्रमोशन मिलना चाहिए. उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार पर ढीला बर्ताव करने का भी आरोप लगाया. स्वामी ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा  का बचाव भी किया और कहा कि सीबीआई में कुछ लोग कांग्रेस के दलाल हैं जो सीबीआई को भ्रष्ट और कमजोर बना रहे हैं.

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच के दायरे में हैं. एयरसेल मैक्सिस 3500 करोड़ के आईएनएक्स मीडिया केस 305 करोड़ रुपये का है. इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है. एयरसेल मैक्सिस मामले में कार्ति के खिलाफ सीबीआई ने 2011 और ईडी ने 2012 में एफआईआर दर्ज की थी. फिलहाल कार्ति को भी गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है.

एयरसेल मैक्सिस केस में चार्जशीट दाखिल- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस केस में पी. चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ईडी द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया है कि अवैध FIPB पी चिदंबरम द्वारा मंजूर किया गया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने चार्जशीट पर विचार के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है. प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट में चिदंबरम समेत कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया है.

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