नई दिल्ली. चर्चित क्राइम शो इंडियाज् मोस्ट वांटेड के एंकर रहे सुहैब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है. निचली अदालत ने सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सुहैब इलियासी की पत्नी की 11 जनवरी 2000 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. अंजू इलियासी के शरीर पर चाकू से वार किए जाने के निशान थे.
शुरूआत में अंजू की मौत को खुदकुशी माना जा रहा था. लेकिन कुछ महीनों बाद अंजू की मां और बहन ने एसडीएम के सामने बयान देकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप सुहैब इलियासी पर लगाए थे. इसके बाद सुहैब को दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. सुहैब इलियासी ने अपने ऊपर लगाए आरोपों का पुरजोर विरोध किया था.
अंजू इलियासी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या के कारणों का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया. इसके बावजूद अंजू की मां ने कोर्ट से अपील की थी की सुहैब पर हत्या का मामला चलाया जाए. ट्रायल कोर्ट ने अंजू इलियासी की मां की अपील को खारिज कर दिया था. बाद में वे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में सुहैब इलियासी पर हत्या का मामला चलाए जाने का आदेश दे दिया. चार साल बाद आखिर सुहैब इलियासी को इस मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुहैब को पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है. सुहैब इलियासी का क्राइम शो इंडियाज् मोस्ट वांटेड भगोड़े अपराधियों पर आधारित था.
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