नई दिल्लीः दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ वाली बेंच सत्येंद्र जैन और सह आरोपी अंकुश जैन की याचिका पर सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि को 25 सिंतबर से बढ़ाकर 9 अक्टूबर तक कर दिया था। साथ हीं अदालत ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई जमानत को देरी का जरिया न बनाया जाए।
बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का हक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को मामले में जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी थी। अदालत ने दूसरी बार जमानत की अवधि को 9 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था।
पिछले साल मई में गिरफ्तार किए गए थे सत्येंद्र जैन
ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को उनसे कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धनशोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर अरेस्ट किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में निचली अदालत ने छह सितंबर, 2019 को उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।
दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय कल आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अमनतुल्ला खान की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के द्वारा खराब चरित्र वाले नेता घोषित किए गए फैसले को चुनौती दी है।
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