नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर आग की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर सभी एजेंसियों से अपना जवाब दर्ज करने को कहा है. इतना ही नहीं अदालत ने दिल्ली […]
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर आग की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर सभी एजेंसियों से अपना जवाब दर्ज करने को कहा है. इतना ही नहीं अदालत ने दिल्ली अग्निशमन सेवा को अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किए गए या नहीं, साथ ही इसकी जांच करने के भी निर्देश दिए हैं.
दरअसल दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कल गुरुवार (15 जून) को एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग की घटना सामने आई थी. वहीं इस हादसे की चपेट में आए 61 लोगों को इलाज के लिए 3 हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. बताया जा रहा है कि इनमें से 50 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और बाकी छात्रों का इलाज अभी चल रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक घटनास्थल का जिला क्राइम टीम ने मौका मुआयना किया और साथ ही फोटोग्राफी कराई. वहीं दिल्ली में एफएसएल रोहिणी की फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया. घटना के वक्त कई कोचिंग सेंटरों के करीब 200 से 250 छात्र कक्षाओं में भाग ले रहे थे. बता दें कि जांच के बाद पता चला कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगे बिजली के मीटर में भीषण आग लगी थी.
इस मामले में थाना मुखर्जी नगर में आईपीसी की धारा 336, 337, 338, 120बी और 34 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. अब तक थाना पुलिस ने घटना की वजहों का खुलासा नहीं किया है. इस दौरान दिल्ली की अदालत में इस केस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली फायर विभाग, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.
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