Delhi HC Stay on School Fee Hike: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने उस आदेश को बरकरार रखा जिसके तहत इन स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोक दिया गया था. अब फिलहाल 9 मई तक सार्वजनिक जमीन पर बने निजी स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी.
नई दिल्ली. Delhi HC Stay on School Fee Hike: बढ़ती महंगाई के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. फिलहाल सार्वजनिक जमीन पर बने निजी स्कूलों फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे. दिल्ली HC ने स्कूल फीस बढ़ोतरी के मामले में उन लाखों लोगों को राहत प्रदान की है जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने उस आदेश को बरकरार रखना है. जिस आदेश के तहत इन स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोक दिया गया था.
जस्टिस एस. मुरालीधर और जस्टिस आई.एस. मेहता की बैंच ने 4 अप्रैल को अपनी एकल पीठ के निर्णय पर रोक लगाते हुए यह अंतरिम आदेश दिया था. HC की एकल पीठ ने सरकार के 13 अप्रैल, 2018 को जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया था.
जस्टिस एस. मुरालीधर और जस्टिस आई.एस. मेहता की बैंच ने अपनी एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाते हुए यह अंतरिम आदेश दिया था. इस मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि फीस बढ़ोतरी पर लगी रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी.
फीस बढ़ोतरी से अभिभावकों को हो रही परेशानी और इस समस्या के लिए केवल शिक्षा निदेशक जिम्मेदार हैं पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा.hc ने सुनवाई के दौरान कहा कि फीस बढ़ोतरी की समस्या सिर्फ और सिर्फ शिक्षा निदेशक की गलती की वजह से है. हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशक चाहते तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि स्कूलों के पास कितनी रकम है.HC ने यह अंतरिम आदेश दिल्ली सरकार की याचिका पर दिया और अगली सुनवाई 8 मई तक स्थगित कर दी है.