नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई हुई. दिल्ली हईकोर्ट ने पी चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पी चिदंबरम ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की और साथ ही न्यायिक हिरासत को भी चुनौती दी. दरअसल, रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम को 14 दिनों को लिए न्यायिक हिरासरम में तिहाड़ जेल में भेज दिया था.
चिदंबरम की ओर से कोर्ट में बहस कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने न्यायिक हिरासत को चुनौती दी है और साथ ही नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं. इस पर जज ने कहा कि आप यहां क्यों आए हैं? कपिल सिब्बल ने कहा- फैक्ट को सुनकर आप न्याय कर सकते हैं. पहले रेगुलर बेल सुन सकते हैं. चिदंबरम 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है. इस मामले को जल्दी सुन लीजिए. कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा जब आपने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्च में उसी दिन चुनौती दी, जिस दिन अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया गया था. तो आपको न्यायिक हिरास को चुनौती देन में पांच दिनों का समय क्यों लगा.
कपिल सिब्बल ने कोर्टॉ से अनुरोध करते हुए कहा कि आप इस मामले को जल्दी सुन लीजिए. उस दिन 05.30 बज गए थे और फिर छुट्टी थी. मामला गंभीर है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. सीबीआई को 7 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करना है. मामले की अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी.
सीबीआई ने 21 अगस्त को चिदंबरम को उनके जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने नियमित याचिका के लिए निचली अदालत का रुख ना करते हुए सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अनुरोध करते हुए कहा कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं. समाज से वह गहरा ताल्लुक रखते हैं और उन्हें राहत दिए जाने के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे.
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