Delhi Excise Policy: के कविता को हाईकोर्ट ने दिया झटका, 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

नई दिल्लीः आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार यानी 9 अप्रैल को तेलंगाना के पूर्व सीएम के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने उनकी अंतरिम […]

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Delhi Excise Policy: के कविता को हाईकोर्ट ने दिया झटका, 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

Sachin Kumar

  • April 9, 2024 1:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 months ago

नई दिल्लीः आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार यानी 9 अप्रैल को तेलंगाना के पूर्व सीएम के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि जमानत देने का यह सही समय नहीं है।

यह राजनीतिक मामलाः कविता

अपनी पेशी के दौरान बीआरएस एमएलसी के. कविता ने कहा कि यह पूरी तरह से बयान पर आधारित केस है। यह एक राजनीतिक मामला है। यह विपक्षी दलों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है।

पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

इससे पहले सोमवार यानी आठ अप्रैल को कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने के. कविता की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए यह सही वक्त नहीं है। जानकारी दे दें कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।

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