नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाइक टैक्सी भी अब कानूनी रूप से चल सकेंगी। दिल्ली के एलजी ने राजधानी में कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकरी दी कि आज शाम तक पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली में पहली बार मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम लागू होगा। इसी योजना के मुताबिक दिल्ली में बाइक टैक्सी भी कानूनी रूप से चल सकेंगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताया कि साल 2030 तक सभी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। इस योजना के तहत ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर के साथ स्वीगी, जोमैटो जैसे डिलीवरी सर्विस ऑपरेटर भी आएंगे। इसके अलावा ऐमज़ॉन फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जैसे सर्विस प्रोवाइडर भी जुड़ेंगे। यह कानून 25 से अधिक के बेड़े पर लागू होगी। इसके लिए एग्रीगेटर को 90 दिन के अंदर लाइसेंस लेना होगा। यह लाइसेंस 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई फीस नहीं लगेगी।
कैब यानी चार पहिया एग्रीगेटर को भी 5 साल में सभी वाहन इलेक्ट्रिक करने होंगे। वहीं बाइक टैक्सी को शुरू से ही इलेक्ट्रिक रखना होगा। दिल्ली सरकार ने फिलहाल पॉलिसी में किराए को लेकर कुछ जानकारी नहीं दी है। बता दें कि इस फैसले से दिल्ली में रह रहे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जो जल्द से जल्द अपने यात्रास्थल तक पहुंचने के लिए बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बाइक टैक्सी चलाने वालों को भी इस फैसले से बहुत राहत मिलेगी। वह भी अब कानूनी रूप से राजधानी में बाइक टैक्सी चला सकेंगे।
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