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इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर लुटेरों के ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, मेल या एसएमएस के झांसे में ना आएं

इनकम टैक्स रिफंड दाखिल करने की आखिरी तारीख सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. एेसे में लोगों से पैसे एेंठने के लिए अॉनलाइन ठग तैयार बैठे हैं. अगर आपके पास भी कोई इस तरह का मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए और भूलकर भी लिंक को क्लिक न करें, वरना जीवन भर की जमा-पूंजा गंवा सकते हैं.

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  • July 31, 2018 10:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. लोगों को फंसाने और पैसा एेंठने के लिए जालसाजों ने नया तरीका अपनाया है. इस बार उन्होंने इनकम टैक्स रिफंड को जरिया बनाया है. दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर लोगों को अलर्ट रहने को कहा है. डीसीपी साइबरब्रांच के ट्विटर हैंडल से एक स्क्रीन शॉट ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे लोगों को फंसाने के लिए जालसाज नए पैंतरे आजमा रहे हैं.

स्क्रीन शॉट में एक एसएमएस का जिक्र था, जिसमें लिखा था, डियर सतीश कुमार पीजी, आपके 16,988 का इनकम टैक्स रिफंड अप्रूव हो चुका है और यह आपके बैंक में जल्द ही क्रेडिट कर दिया जाएगा. अपने अकाउंट नंबर 5XXXXX6755 को वेरिफाई करें. अगर यह गलत है तो नीचे दिए गए लिंक को फॉलो कर बैंक रिकॉर्ड को अपडेट करें. जैसे ही आप इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आप अॉनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं. ट्वीट के कैप्शन में डीसीपी साइबरब्रांच ने लिखा कि इस नई तरीके की जालसाजी से सावधान रहें, जिसमें इनकम टैक्स रिफंड को हथियार बनाया जा रहा है.

बता दें कि नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी. इससे पहले आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, टैक्स पेयर्स की कुछ श्रेणियों के लिए आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 ही है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उपर्युक्त श्रेणियों के करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसर, वित्त वर्ष 2017-18 में 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.43 करोड़ किए गए थे.

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