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अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को कोर्ट से राहत, इस मामले में नहीं होगी FIR

दिल्ली की एक अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दी गई अर्जी को खारिज कर दिया है. बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जब केजरीवाल और अन्य आप नेता उप राज्यपाल अनिल बैजल के यहां धरने पर बैठे थे तो उन्होंने शिकायतकर्ता को डरा धमकाकर उप राज्यपाल से मिलने के लिए रोका था.

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Delhi court rejected plea requesting to lodge FIR against cm Arvind Kejriwal manish sisodia and others for restraining person to meet anil baijal during AAP protest in lg office
  • October 2, 2018 12:16 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और सत्येंद्र जैन के खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराने के लिए दिल्ली के एक कोर्ट में दी गई अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है. कोर्ट में यह अर्जी बम बम महाराज नौहतिया के द्वारा की गई थी. उनका आरोप था कि जब केजरीवाल उप राज्यपाल अनिल बैजल के यहां धरना दे रहे थे तो उन्होंने महाराज को डरा धमकाकर उन्हें उप राज्यपाल से मिलने नहीं दिया था.

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कहा कि उप राज्यपाल के सचिवालय ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की. जिसे देखते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस शिकायत को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि पुलिस को इस मामले में उप राज्यपाल के दफ्तर से कोई शिकायत नहीं मिली जिसकी वजह पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है. कोर्ट ने कहा कि इस शिकायत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाएं.

शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल और अन्य लोग दिल्ली सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए सरकार के सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न की है. बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वस्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन और श्रम मंत्री गोपाल राय दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल से मिलने के लिए समय की मांग करते हुए उनके दफ्तर पर कई दिनों तक धरणा दिया था.

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