नई दिल्ली . Sharjeel-imam दिल्ली दंगो से जुड़े आरोपी शरजील इमाम पर कोर्ट ने अपना शिकंजा कसा है. कोर्ट ने इमाम पर देशद्रोह, UAPA और अन्य कई धाराओं पर एक्शन लेने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ये धाराएं उनपर एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए गलत भाषणों के चलते दर्ज करेगा। उन्होंने साल 2019 दिल्ली के जामिया इलाके और साल 2020 में अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये भड़काऊ भाषण दिए थे.
बता दें शरजील इमाम को पुलिस ने बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2020 में उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया और कोर्ट से उनपर कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस में बताया कि उनके भाषाण की वजह से देश में नफरत फैली और इसी के चलते जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय क्षेत्र में दंगे हुए।
शरजील इमाम ने साल 2020 में दिए भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था जिसमें वे कह रहा थे कि अगर हमारे पास संगठित लोग हों तो हम असम को हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं. हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही असम को भारत से अलग किया जा सकता है. शरजील इमाम को कुछ समय पहले कोर्ट ने जामिया विश्वविद्यालय में हिंसा मामलें में जमानत दी है, लेकिन वे अभी भी जेल में बंद है. शरजील दिल्ली हिंसा हिंसा से जुड़े तीन और मामले में भी आरोपी है.
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