दिल्ली कोर्ट ने पीएमएलए मामले में शब्बीर शाह को रिहा करने का आदेश दिया

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि शाह के जेल में ही रहने की संभावना है क्योंकि एनआईए द्वारा दर्ज दो अन्य आतंकी मामले उसके खिलाफ लंबित हैं. आदेश में क्या कहा गय़ा? वहीं […]

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दिल्ली कोर्ट ने पीएमएलए मामले में शब्बीर शाह को रिहा करने का आदेश दिया

Deonandan Mandal

  • August 28, 2024 4:30 am Asia/KolkataIST, Updated 3 months ago

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि शाह के जेल में ही रहने की संभावना है क्योंकि एनआईए द्वारा दर्ज दो अन्य आतंकी मामले उसके खिलाफ लंबित हैं.

आदेश में क्या कहा गय़ा?

वहीं पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने एक आदेश में कहा कि उक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है. वह इस मामले में 26.07.2017 से लगातार हिरासत में है और तब से सात साल से अधिक समय बीत चुका है. इसलिए उसे न्यायिक हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है.

वैधानिक ज़मानत

अदालत ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में ज़रूरत न हो तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, अब मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर को आरोपों पर बहस के लिए होगी. जून में न्यायाधीश ने शब्बीर अहमद शाह को वैधानिक ज़मानत दी थी.

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